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इस फैसले से सोनिया गांधी को मिली बड़ी राहत

Fri, 23 Aug 2013 04:18 PM IST
लखनऊ/मनोज सिंह
लखनऊ/मनोज सिंह Updated Fri, 23 Aug 2013 04:18 PM IST
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court orders in favor of sonia gandhi

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी खर्चे पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं को बड़ी राहत दे दी है।

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बेंच ने इन नेताओं के विज्ञापन प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि याची द्वारा मामले में मांगी गई राहत को मंजूर करने का हम कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं और इसके मुताबिक याचिका खारिज की जाती है।

खंडपीठ ने यह फैसला एक स्थानीय वकील की जनहित याचिका पर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी खर्चे पर ऐसे नेताओं के विज्ञापनों का प्रकाशन व प्रसारण कराया जाना कानून की मंशा के खिलाफ है। ये लोग सरकार में किसी पद पर नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं।


याचिकाकर्ता ने खासतौर पर सोनिया गांधी व अन्य ऐसे राजनीतिक दलों के विज्ञापन प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित करने पर रोक लगाने का आग्रह किया था।

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