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नाबालिग से दुष्कर्म करने पर तीन जीआरपी जवानों को उम्रकैद

Thu, 30 Apr 2015 06:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अम्बेडकरनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 30 Apr 2015 06:35 PM IST
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Court gives a decision on minor gangraped by GRP men.

एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जा रहे युवक को धमकाकर लड़की को बंधक बनाकर तीन दिन तक दुष्कर्म करने वाले फैजाबाद जीआरपी के तीन बर्खास्त सिपाहियों पप्पू सोनकर, राम सागर व हरे राम मिश्र को जिला जज डॉ. गोकुलेश ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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इसके अलावा लड़की भगाने के आरोपी पवन समेत चार अन्य सुरेश, सुभाष, घनश्याम व बलराम को कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है।

मामला 2003 का है, नाबालिग लड़की मालीपुर थाना क्षेत्र की थी। केस मालीपुर थाने में ही दर्ज हुआ था।

जबकि जीआरपी सिपाहियों के विरूद्घ फैजाबाद के डीएम के निर्देश पर वहीं प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में एक साथ सुनवाई हुई है।

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