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ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Thu, 19 Apr 2018 01:03 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 19 Apr 2018 01:03 PM IST
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commercial driving licence will not be necessary for auto and taxi drivers
डेमो
अब कॉमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों को कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में प्रदेश के परिवहन विभाग को एडवाइजरी जारी की है।
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केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो रिक्शा,  ई-रिक्शा और दूसरे ड्राइवरों को राहत मिलेगी।  परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर (सड़क सुरक्षा) गंगा फल ने एडवाइजरी की पुष्टि करते हुए बताया कि जिन वाहनों के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छूट दी गई है, उनमें बिना गियर वाली मोटर साइकिल, गियर वाली मोटर साइकिल, लाइट वेट कार, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा शामिल हैं।
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उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आने वाले वाहनों के व्यावसायिक संचालन की स्थिति में अलग से कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर चुका है।
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क्या है लाइट मोटर व्हीकल

commercial driving licence will not be necessary for auto and taxi drivers
शीर्ष अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। उम्मीद है कि जल्द ही इस आशय का आदेश यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को आएगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में संशोधन करने को कहा जाएगा। 

यात्री कर अधिकारी नागेंद्र बाजपेयी के मुताबिक 3000 किग्रा या इससे कम वजन के सामान (गुड्स) एवं यात्री (पैसेंजर) वाहन इस दायरे में आएंगे। यानी कार एवं कैब इस श्रेणी में आएंगे जिनके ड्राइवरों को डीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार 25 से 50 हार्स पावर इंजन की क्षमता वाले बिना गियर के दो पहिया वाहन भी डीएल से मुक्त हाेंगे। 
 
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