फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   CM Yogi Adityanath instructs to constitute a SIT to investigate twin tower case.

नोएडा ट्विन टावर प्रकरण: योगी के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन, 15 दिन में मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट

Thu, 02 Sep 2021 03:12 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 02 Sep 2021 03:12 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के ट्विन टावर मामले में एसआईटी गठित कर दोषियों पर समय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
CM Yogi Adityanath instructs to constitute a SIT to investigate twin tower case.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें एडीजी व टाउन प्लानर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

विज्ञापन


बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह ही मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश दिए थे। उन्होंने 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश दिए थे। शाम तक एसआईटी के अधिकारियों के नाम तय हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मनमानी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होगी।
विज्ञापन


नोएडा अथॉरिटी समेत कई विभागों के कार्मिकों पर होगी कार्रवाई
नोएडा के सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट मामले में बिल्डर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के कार्मिकों की भूमिका की गहन जांच के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरश: अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के हितों से खिलवाड़ करने वाला एक भी दोषी न बचे। इसके लिए एक विशेष समिति गठित कर जांच कराई जाए।

सीएम के निर्देश के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं, इस प्रकरण में पूर्व में सुनवाई के समय सभी तथ्यों से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराए जाने के कारण नियोजन विभाग के अन्य दोषी कर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने के आदेश दिए थे। ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed