फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   circle rate increase in lucknow

महंगा हुआ अपने घर का सपना

Thu, 01 Aug 2013 02:35 AM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 01 Aug 2013 02:35 AM IST
विज्ञापन
circle rate increase in lucknow

भू-संपत्तियों की खरीद फरोख्त में अब जेब ज्यादा ढीली होगी। जिले में डीएम सर्किल रेट की नयी दरे गुरुवार से लागू हो जाएगी।

विज्ञापन


आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सर्किल रेट की नयी सूची को जिलाधिकारी अनुराग यादव के निर्देश पर लागू कर दिया गया।

गुरुवार से जमीन, मकान व अन्य भू संपत्तियों की खरीद में दस से तीस फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ नयी सर्किल दरों पर स्टांप शुल्क खरीददार को चुकाना पड़ेगा।

शहरी क्षेत्र में महानगर व इंदिरा नगर इलाकों में हुई प्रति वर्ग मीटर 5500 रुपया की दर से हुई सर्वाधिक बढ़ोत्तरी के बाद इन इलाकों की भू संपत्तियों के दाम में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी होगी।
विज्ञापन


एडीएम वित्त व राजस्व संजय कुमार सिंह यादव ने एक अगस्त से जिले के निबंधन कार्यालय सहित बीकेटी, मलिहाबाद व मोहनलालगंज तहसील में डीएम सर्किल रेट लागू किए जाने की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि सर्किल रेट व बाजार भाव में व्याप्त अंतर के कारण होने वाले राजस्व की भरपायी के लिए ही एक अगस्त से लागू नयी सर्किल दरों को भू उपयोग, क्षेत्रीय उपयोगिता व व्यवसायिक आधार पर तय कर लागू किया जा रहा है।

ताकि बढ़ी हुयी सर्किल दर पर निबंधन होने से स्टांप शुल्क की प्रतिवर्ग मीटर बढ़ी दर से राजस्व में बढ़ोत्तरी की जा सके।

दूसरी तरफ स्टांप (नियमावली 1977 एवं संशोधित नियमावली 2013 के नियम 4 के तहत अब हर साल एक अगस्त को सर्किल रेट की नयी संशोधित दरों को प्रख्यापित कर लागू किया जाता है।

इसी के तहत गुरुवार एक अगस्त से जिले में भू संपत्तियों की खरीद पर सर्किल रेट की नयी दरों के आधार पर स्टांप शुल्क लेने की व्यवस्था निबंधन में लागू होगी।

उन्होंने बताया कि नए डीएम सर्किल रेट का निर्धारण करने में पहली बार जिले के हर मोहल्ले, हर गांव के लिए अलग अलग दरों का स्पष्ट निर्धारण कर औसतन दस से पंद्रह फीसदी तक बढ़ोत्तरी ही लागू की गयी है।


कुछ पाश इलाकों में वर्तमान दर से अधिकतम 20 से 30 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी लागू कर कई संपत्तियों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव न कर राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र को पूरी राहत
गुरुवार से लागू होने वाली नयी सर्किल दरों में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी संपत्तियों की वर्तमान दर में कोई बदलाव न कर जस का तस रखा गया है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने की नीति के दृष्टिगत इंडस्ट्रीयल एरिया की भू संपत्तियों की वर्तमान दर को बढ़ोत्तरी से अलग रखा गया है।

लेकिन औद्योगिक गतिविधियों के इतर प्रयोग होने वाली संपत्तियों की दर में दस फीसदी की बढ़ोत्तरी लागू होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed