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मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, लॉकडाउन वाले जिलों में कड़ाई से कराएं प्रतिबंधों का पालन

Mon, 23 Mar 2020 12:47 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 23 Mar 2020 12:47 PM IST
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Chief minister yogi adityanath instructs officers regarding lock down in Uttar Pradesh.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन वाले जिलों के डीएम व कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए वे प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। राज्य सरकार समय-समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित करेगी।

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सीएम ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में निर्देशों का हरहाल में कड़ाई से अनुपालन कराना होगा। जरूरत पर अधिकारियों की मांग पर पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा।

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इस संबंध में पहले से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश, स्पष्टीकरण जारी करेगी। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा के अंतरराज्यीय (इंटर स्टेट), अंतर्राज्यीय (इंट्रा स्टेट) संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।

सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मीलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। आकस्मिक स्थित में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

आपात स्थिति में परिवहन के लिए जारी होगा परमिट
बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्रकाशित किए जाएंगे।

धरना, गोष्ठी, साप्ताहिक बाजार पर रोक

- पांच से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठे होने की पूर्णत: मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारो का आयोजन, प्रदर्शनियां आदि पर रोक नहेगी।

- किसी सेवा के संबंध में भ्रम होने पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिले के जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को होगा। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

एमआरपी से ज्यादा रेट पर दवा, मास्क और सैनिटाइजर बेचा तो होगी कार्रवाई

सीएम ने दवा के फुटकर और थोक कारोबारियों से संवेदना बरतने की अपील की और कहा कि मुश्किल घड़ी में सबका साथ जरूरी है। प्रदेश सरकार हर मामले का बारीकी से अध्ययन करा रही है।

अगर कहीं से शिकायत मिली कि निर्धारित मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा दाम पर दवाइयां, सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री की जा रही है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ देशवासियों की इस लड़ाई में हर व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है।

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