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CBI: प्रो. विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को फिर चुनौती, हाईकोर्ट ने एजेंसी से पूछा जांच का आधार
Thu, 19 Jan 2023 10:54 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 19 Jan 2023 10:54 PM IST
सार
कानपुर विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच का आधार क्या है? मामले में प्रो. पाठक व उनके सहयोगियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में छात्रपति शाहू जी महराज, कानपुर विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ जांच सीबीआई को देने की राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यह चुनौती पाठक और उनके सहयोगी के खिलाफ इंदिरानगर थाने में वसूली व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराने वाले डेविड मारियो डेनिस ने दी है।
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याचिका पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने सीबीआई व केंद्र सरकार से अगली तारीख 31 जनवरी तक इस कार्रवाई का आधार पूछा है। वादी द्वारा 9 जनवरी को भी सीबीआई जांच संबंधी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन याचिका में जांच संबंधी नोटिफिकेशन लगा न होने के कारण दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति के साथ उसे वापस ले ली थी।
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वादी ने न्यायालय को बताया है कि एसटीएफ ने जांच लगभग पूरी कर ली थी और चार्जशीट दाखिल करने वाली थी, लेकिन अचानक से जांच सीबीआई को देकर मामले के अभियुक्तों के मदद का प्रयास किया जा रहा है।