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Lucknow News : पांच दिन बाद भी नहीं दर्ज हुआ राजू दास व परमहंस पर केस, कोर्ट ने 18 मार्च को दिया था आदेश
Thu, 23 Mar 2023 10:58 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 23 Mar 2023 10:58 PM IST
सार
स्वामी प्रसाद के वकील दीपक यादव ने बृहस्पतिवार को प्रेसक्लब में बताया कि 18 मार्च को इस मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम ने उचित धाराओं में गोमतीनगर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मारपीट के मामले में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व अयोध्या के महंत परमहंस दास व अन्य पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश फरवरी में एक न्यूज चैनल की ओर से राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मारपीट के मामले में दिया गया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम साक्षी गर्ग की कोर्ट ने गोमतीनगर थाने को यह आदेश 18 मार्च को दिया था। लेकिन पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। बता दें, इस घटना के बाद स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम की कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
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स्वामी प्रसाद के वकील दीपक यादव ने बृहस्पतिवार को प्रेसक्लब में बताया कि 18 मार्च को इस मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम ने उचित धाराओं में गोमतीनगर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दीपक का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि कोर्ट का आदेश अभी उन्हें नही मिला है। आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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