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Lucknow News: गलत पहचान पर गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा रद्द

Sat, 14 Feb 2026 01:50 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 01:50 AM IST
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Case against man arrested on mistaken identity dismissed
लखनऊ। गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार और मुकदमे का सामना कर रहे मो. अजीम इदरीसी को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहत दी है। कोर्ट ने उनके मुकदमे को समाप्त कर दिया है। मामला गाजीपुर थाने का है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को संबंधित पुलिसकर्मियों पर यथोचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश मो. अजीम की याचिका पर दिया। गाजीपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सामूहिक दुराचार व धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि गलत पहचान के आधार पर याची को अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल कर जेल भेजा था। कोर्ट ने इसी तरह के मामले में सीतापुर के ओम प्रकाश विश्वकर्मा को राहत दी है। सीतापुर के एसपी को सिधौली थाने से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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