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UP News: ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर से सवारी ढोते मिले तो 10 हजार जुर्माना, सीएम के निर्देश के बाद जागा विभाग

Mon, 03 Oct 2022 12:44 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 03 Oct 2022 12:44 AM IST
सार

एडीजी ने सभी पुलिस आयुक्त व जिलों के कप्तानों को निर्देश भेजा है कि डीएम से समन्वय स्थापित कर ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की मदद से लोगों को बताएं की ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करना खतरनाक है।

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Carrying passengers through tractor trolly will not be allowed.
- फोटो : ANI

विस्तार

पहले लखनऊ, फिर लखीमपुर और कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली के हादसे में हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये से यातायात विभाग की नींद टूट गई है। प्रदेश में अब ट्रैक्टर-ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रविवार से ही 10 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए रविवार को रवाना होने से पहले सड़क सुरक्षा के संबंध में परिवहन विभाग व गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में यात्रा न होने दिया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी दशा में यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न करें। अपनी व परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षित साधनों का ही इस्तेमाल करें। सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर गांवों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश जारी कर दिया।

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इस बीच, प्रमुख सचिव परिवहन व परिवहन आयुक्त वेंकटेश्वर लू ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुए हादसों को लेकर रविवार को समीक्षा की। उन्होंने ट्रॉली के पंजीकरण व उनके मानकों की जांच को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी भी बनाई है।


सड़क सुरक्षा को लेकर ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाएं
सीएम योगी ने हर ग्राम पंचायत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए 15 दिनों में बैठक करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एडीजी ने सभी पुलिस आयुक्त व जिलों के कप्तानों को निर्देश भेजा है कि डीएम से समन्वय स्थापित कर ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की मदद से लोगों को बताएं की ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करना खतरनाक है।


सीएम ने पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित परिवहन साधनों के लिए जागरूक करने को कहा। सूचना, लोक निर्माण तथा परिवहन विभाग इस संबंध में होर्डिंग्स लगाए। यातायात उल्लंघन को लेकर पुलिस महकमे की ओर से जारी नंबर 0522-2390468 और 9454402555 पर सूचना दी जा सकती है। बैठक में बैठक में परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान और प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू मौजूद थे।
 

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