फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   benefits to family members after the death of govt employees

सेवा के दौरान मौत तो आश्रित को पेंशन

Sat, 09 Aug 2014 12:43 PM IST
अनिल कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
अनिल कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Aug 2014 12:43 PM IST
विज्ञापन
benefits to family members after the death of govt employees

सेवा के दौरान मौत होने पर कर्मचारी के आश्रितों को अब पारिवारिक पेंशन का लाभ सात के बजाय दस साल तक मिलेगा।

विज्ञापन


यही नहीं, उसे वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार बढ़ी हुई दरों का भी लाभ मिलेगा।

प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था एक जनवरी 2006 के पूर्व दिवंगत हुए कर्मियों के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते एक जनवरी 2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू न हो गई हो।
विज्ञापन


हालांकि बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से सात वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की उम्र होने तक मिलेगी।

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन बंद कर एक जनवरी 2006 से सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू हो चुकी है, इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed