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सपना चौधरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, अंतरिम जमानत बढ़ी
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लखनऊ। डांस इवेंट के टिकट बेचकर लोगाें लाखों रुपये इकट्ठा करने के बाद मशहूर डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम रद्द होने के मामले में न्यायालय ने मशहूर डांसर सपना चौधरी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। एसीजेएम शान्तनु त्यागी ने सपना चौधरी की अंतरिम जमानत को आठ जून तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
गत 10 मई को सपना चौधरी ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था जिस पर कोर्ट ने उन्हें 25 मई तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि सपना हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगी। बुधवार को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर सपना ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अब सपना 8 जून को कोर्ट में हाजिर होकर समर्पण करेंगी। इस मामले की रिपोर्ट थाना आशियाना की चौकी किला के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडेय, पहल इंस्टिट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा व जुनैद अहमद के खिलाफ कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन होना था। ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे लेकिन रात 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इस मामले में विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई जबकि सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।
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गत 10 मई को सपना चौधरी ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था जिस पर कोर्ट ने उन्हें 25 मई तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि सपना हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगी। बुधवार को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर सपना ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अब सपना 8 जून को कोर्ट में हाजिर होकर समर्पण करेंगी। इस मामले की रिपोर्ट थाना आशियाना की चौकी किला के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडेय, पहल इंस्टिट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा व जुनैद अहमद के खिलाफ कराई थी।
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रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन होना था। ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे लेकिन रात 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इस मामले में विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई जबकि सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।
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