{"_id":"5d66d9c38ebc3e939f405783","slug":"arresting-on-using-polythin-bags-lucknow-news-lko47859545","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हो जाएं सतर्क! एक सितंबर से किया पॉलिथीन बैग का उपयोग, होगी कड़ी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हो जाएं सतर्क! एक सितंबर से किया पॉलिथीन बैग का उपयोग, होगी कड़ी कार्रवाई
Thu, 29 Aug 2019 03:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2019 03:49 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
लखनऊ में एक सितंबर से जो भी पॉलीथिन बैग का उपयोग करते मिलेगा उस पर पुलिस धारा 151 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करेगी। पॉलिथीन बैग देने व लेने वाले दोनों व्यक्तियों पर यह कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बुधवार को डीएम कौशल राज शर्मा व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त तौर पर दी।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने जिम्मेदार विभागों को तीन दिन में राजधानी को पॉलीथिन मुक्त जिला बनाने का अल्टीमेटम दिया है। वह कलेक्ट्रेट सभागार में पॉलिथीन की रोकथाम को चल रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉलिथीन की सप्लाई करने वाले बड़े कारोबारियों व उसे लाने वाले ट्रांसपोर्टर को पकड़ा जाए।
विज्ञापन
उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि तीन दिन में उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दुकानों, बाजारों व साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद न कराया तो कड़ी कार्रवाई होगी। साप्ताहिक बाजार में किसी दुकान पर पॉलिथीन मिली तो पूरा बाजार बंद कराया जाएगा।
विज्ञापन
बैठक में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस अधिकारी अब जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों के टोल पर अवैध शराब की ही तरह प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए वाहनों की जांच करें। प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़े जाने जाने पर माल व वाहन जब्त कर ट्रक मालिक व ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करें। मुखबिर से सूचना जुटाकर पॉलिथीन का भंडारण करने वालों को पकडे़ं। इनके खिलाफ धारा 188, 270 के तहत मुकदमा दर्ज करें। इस काम में एलआईयू भी सहयोग करेगी।
धारा 151 के तहत होगी कार्रवाई
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग अपराध
डीएम ने बताया कि अब 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथीन रखना व इसकी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है इसीलिए एक सितंबर से जो भी व्यक्ति पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करता मिलेगा उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है।
खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग सामग्री पर रोक नहीं
जिलाधिकारी ने कहा कि फूड आइटम की पैकेजिंग से जुड़ी सामग्री व 50 माइक्रॉन से अधिक माप की पॉलिथीन सामग्री के उपयोग पर फिलहाल रोक नहीं है। केंद्र सरकार के स्तर पर दो अक्तूबर से हर तरह की प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की कवायद चल रही है। इसके बाद ही इसका उपयोग रोकने को कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 50 माइक्रॉन तक की पॉलिथीन से निर्मित प्लास्टिक बैग, थर्माकोल गिलास, प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक थैली की बिक्री व उपयोग रोका जा रहा है।
डीएम ने बताया कि अब 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथीन रखना व इसकी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है इसीलिए एक सितंबर से जो भी व्यक्ति पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करता मिलेगा उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है।
खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग सामग्री पर रोक नहीं
जिलाधिकारी ने कहा कि फूड आइटम की पैकेजिंग से जुड़ी सामग्री व 50 माइक्रॉन से अधिक माप की पॉलिथीन सामग्री के उपयोग पर फिलहाल रोक नहीं है। केंद्र सरकार के स्तर पर दो अक्तूबर से हर तरह की प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की कवायद चल रही है। इसके बाद ही इसका उपयोग रोकने को कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 50 माइक्रॉन तक की पॉलिथीन से निर्मित प्लास्टिक बैग, थर्माकोल गिलास, प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक थैली की बिक्री व उपयोग रोका जा रहा है।