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Lucknow News: इटावा में तैनात इंस्पेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी
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लखनऊ। हत्या के लिए अपहरण करने के मामले में गवाही के लिए हाजिर न होने पर एडीजे रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने पूर्व में ठाकुरगंज थाने में व वर्तमान में इटावा में तैनात इंस्पेक्टर अवधेश कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए गवाही होने तक उनका वेतन भी रोकने के लिए कहा है। इसके अलावा अवधेश कुमार को गवाही के लिए उपस्थित न कराने पर इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर चौहान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, वारंट तामील करने के लिए नियुक्त पुलिसकर्मी को दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय करते हुए आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजने के लिए कहा है। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस कमिश्नर मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करें। एसपी इटावा को आदेश दिया है कि वह हर हाल में तय तारीख पर इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश करें।
कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि ठाकुरगंज थाने में वर्ष 2013 में आरोपी अजय कुमार, संतोष कुमार जोशी और सोनू कुमार जोशी के खिलाफ हत्या, फिरौती और अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तीनों आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि गवाह इंस्पेक्टर अवधेश कुमार गैरहाजिर थे। कोर्ट ने पाया कि उन्हें छह जुलाई से 30 सितंबर के बीच कई तारीखों पर बुलाया गया पर वह नहीं आए। 30 सितंबर को जारी 25 रुपये का जमानती वारंट भी ठाकुरगंज पुलिस ने तामील नहीं कराया।
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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय करते हुए आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजने के लिए कहा है। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस कमिश्नर मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करें। एसपी इटावा को आदेश दिया है कि वह हर हाल में तय तारीख पर इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश करें।
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कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि ठाकुरगंज थाने में वर्ष 2013 में आरोपी अजय कुमार, संतोष कुमार जोशी और सोनू कुमार जोशी के खिलाफ हत्या, फिरौती और अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तीनों आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि गवाह इंस्पेक्टर अवधेश कुमार गैरहाजिर थे। कोर्ट ने पाया कि उन्हें छह जुलाई से 30 सितंबर के बीच कई तारीखों पर बुलाया गया पर वह नहीं आए। 30 सितंबर को जारी 25 रुपये का जमानती वारंट भी ठाकुरगंज पुलिस ने तामील नहीं कराया।
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