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राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
Tue, 02 Feb 2021 11:09 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:09 PM IST
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संजय सिंह
- फोटो : amar ujala
विवादास्पद बयान देने के मामले में जमानत न कराने और गैरहाजिर रहने पर एमपीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है।
12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में विवादास्पद बयान देने पर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को हाजिर होने के लिए तलब किया था, जिसे संजय सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई के बाद 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी देकर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लिहाजा उन्हें उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इससे पहले भी आरोपी की हाजिरी माफी की कई अर्जी खारिज हो चुकी है। लेकिन आरोपी की ओर से हाज़िरी माफी की अर्जी दी जा रही है। जबकि उसने ज़मानत तक नहीं कराई है।
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12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में विवादास्पद बयान देने पर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को हाजिर होने के लिए तलब किया था, जिसे संजय सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई के बाद 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
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मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी देकर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लिहाजा उन्हें उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इससे पहले भी आरोपी की हाजिरी माफी की कई अर्जी खारिज हो चुकी है। लेकिन आरोपी की ओर से हाज़िरी माफी की अर्जी दी जा रही है। जबकि उसने ज़मानत तक नहीं कराई है।
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