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UP News: हाईकोर्ट ने दिया आदेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे सरकार
Wed, 13 Dec 2023 02:47 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 13 Dec 2023 02:47 PM IST
सार
बहराइच की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ देने का आदेश दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में केंद्र व राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी अर्ह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को चार माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ अधिनियम 1972 के तहत दिया जाए।
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न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला बहराइच की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोकिला शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में अन्य प्रदेशों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने समेत ग्रेच्युटी का भी लाभ दिए जाने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। साथ ही यह भी गुजारिश की गई थी कि मानदेय निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम नहीं होना चाहिए।
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याची के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मनी बेन मगनभाई भारया के मामले में गुजरात सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ देने का आदेश दिया है। ऐसे में यह लाभ प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को दिया जा सकता है।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र व राज्य सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश की सभी अर्ह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को चार माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दिया जाए।