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UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की, कोर्ट ने कही ये बात
Wed, 14 May 2025 04:54 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 14 May 2025 04:54 PM IST
सार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई हो जाने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
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कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने मामले में नए साक्ष्य पेश करने का दावा करते हुए नई याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक राहुल गांधी की किसी भी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
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कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका का 5 मई को ही निपटारा हो चुका है इसलिए याचिकाकर्ता आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। जिसके बाद अदालत ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया। 5 मई को अदालत ने शिशिर की मूल याचिका का निपटारा कर दिया था और उन्हें अन्य कानूनी उपाय तलाशने की अनुमति दी थी।
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