फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Allahabad High Court rejects plea over Rahul Gandhi's citizenship

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की, कोर्ट ने कही ये बात

Wed, 14 May 2025 04:54 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 14 May 2025 04:54 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई हो जाने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।
 

विज्ञापन
Allahabad High Court rejects plea over Rahul Gandhi's citizenship
कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।

विज्ञापन


कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने मामले में नए साक्ष्य पेश करने का दावा करते हुए नई याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक राहुल गांधी की किसी भी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका का 5 मई को ही निपटारा हो चुका है इसलिए याचिकाकर्ता आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। जिसके बाद अदालत ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया। 5 मई को अदालत ने शिशिर की मूल याचिका का निपटारा कर दिया था और उन्हें अन्य कानूनी उपाय तलाशने की अनुमति दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- UP: सीएम योगी ने तिरंगा लेकर किया शौर्य यात्रा का नेतृत्व... पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, बोले- ये खुद नष्ट हो जाएगा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed