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यूपी: मुस्लिम महिला दिवस मनाने के सरकार के एलान पर पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज, कहा- तीन तलाक कानून महिलाओं के लिए नुकसानदेह

Mon, 02 Aug 2021 02:38 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 02 Aug 2021 02:38 PM IST
सार

बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफउल्लाह रहमानी ने बयान जारी कर कहा कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम किया है।

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All India Muslim Personal Law is against muslim women.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक कानून बनने के दिन को मुस्लिम महिला दिवस के तौर पर मनाने के केंद्र सरकार के एलान पर नाराजगी जताई है। बोर्ड ने कहा कि सरकार का यह एलान चोरी के ऊपर सीनाजोरी की तरह है। तीन तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के लिये नुकसानदेह है। बोर्ड ने इसमें कुछ जरूरी बदलाव करने की मांग की है।

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बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफउल्लाह रहमानी ने बयान जारी कर कहा कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम किया है। इस कानून के तहत सरकार तीन तलाक को तलाक नहीं मानती, जबकि शरीयत के खिलाफ होने की वजह से मुस्लिम समाज इसे तलाक मानता है। यह कानून विवादास्पद है।
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इस कानून के तहत पीड़ित महिलाओं को सरकार की ओर से गुजारे भत्ते का हकदार करार दिया गया, जबकि पुरुष के लिये तीन साल की सजा है। ऐसे में जब शौहर जेल में होगा तो पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे देगा। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इसका विरोध करती है। इसलिए उलमा की राय के मुताबिक कानून में बदलाव करना चाहिए।

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