72,825 शिक्षक भर्ती पर फिर कोर्ट जाएगी यूपी सरकार!
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राज्य सरकार 72,825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगेगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दे दिया गया है कि वह शीघ्र ही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दें। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती के लिए 25 जून तक का समय दिया है।
इसके अलावा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे शेष बचे आवेदनों को कंप्यूटर पर फीड करने से पहले संबंधित जिलाधिकारी व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक को यह शपथ पत्र देंगे कि पुराने आवेदनों को ही फीड किया जाएगा।
डाटा फीड करने के लिए मांगेंगे वक्त
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने परिषद के सचिव संजय सिन्हा से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर यह अनुरोध किया जाएगा कि टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं।
इसमें पुराने आवेदनों का कंप्यूटरीकरण कराने के साथ टीईटी परीक्षा परिणाम को एक बार फिर से ऑनलाइन कराना होगा।
इन कामों में समय लग जाएगा इसलिए भर्ती के लिए और समय दिया जाए।
इसके अलावा नेशनल इनफारमेटिक सेंटर (एनआईसी) को यह पत्र भेजा गया है कि वह जल्द ही साफ्टवेयर एससीईआरटी को भेज दे ताकि कंप्यूटर पर फीड आवेदनों को कनवर्ट करते हुए मेरिट सूची तैयार की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट का था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है।
इसके आधार पर डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया गया था कि वे नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए हुए आवेदनों का पूरा ब्यौरा एससीईआरटी को दे दें।
उनसे यह भी पूछा गया था कि कितने आवेदनों को कंप्यूटर पर फीड किया गया है। कंप्यूटर पर फीड ब्यौरे को एनआईसी से मिलने वाले साफ्टवेयर से कनवर्ट किया जाएगा।
जिससे मेरिट बनाने में आसानी हो और इसे ऑनलाइन डाला जा सके, ताकि आवेदक अपने आवेदन से इसका मिलान कर सके।