भूमि अधिग्रहण मामला, सीएम ने दी मंजूरी
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भूमि अधिग्रहण के एवज में दिए जाने वाले मुआवजे के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का चार गुना और शहर में दोगुना मिलेगा।
बताते चलें, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रदेश में मुआवजा देने का फॉर्मूला राज्य सरकार को तय करना है। इसमें सर्किल रेट व बाजार मूल्य का पेंच था।
राजस्व विभाग ने पिछले दिनों इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा था। इस प्रस्ताव में मुआवजा निर्धारण से जुड़ा फॉर्मूला भी था। कैबिनेट ने निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया था।
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मार्केट वैल्यू को आधार बनाते हुए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है।
इस फॉर्मूले पर लगी मुहर
इसके तहत भूमि अधिगृहीत किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दोगुना मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मार्केट वैल्यू का दोगुना और उतनी ही अतिरिक्त रकम की प्रतिपूर्ति करनी होगी। इस तरह यह बाजार मूल्य का चार गुना होगा।
वहीं शहरी क्षेत्र के लिए मार्केट वैल्यू का एक गुना यानी उसके बराबर और उतनी ही अतिरिक्त रकम की प्रतिपूर्ति होगी। इस तरह यह बाजार मूल्य का दोगुना होगा।