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प्रो. विनय पाठक का मामला: सह अभियुक्त अजय मिश्रा को मिली जमानत
Wed, 18 Jan 2023 04:00 PM IST
ishwar ashish
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 18 Jan 2023 04:00 PM IST
सार
प्रो. विनय पाठक मामले में एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली के मामले में सह अभियुक्त अजय मिश्रा को जमानत मिल गई है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक व प्राइवेट कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पारित किया।
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दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 29 अक्तूबर 2022 को इंदिरा नगर थाने में डेविड मारियो डेनिस ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पाठक के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान उसके कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला गया।
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उससे कुल एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली अभियुक्तों द्वारा जबरन की जा चुकी है।