{"_id":"26cb9d72f4fae58873d7545866dd60f9","slug":"adulterated-turmeric-cheese-and-ice-cream-too-cheesy","type":"story","status":"publish","title_hn":"हल्दी, पनीर और आइसक्रीम, हर चीज में मिलावट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हल्दी, पनीर और आइसक्रीम, हर चीज में मिलावट
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 22 Jul 2014 03:38 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हल्दी में मुनाफाखोर मिलावट कर रहे हैं। इसका खुलासा बीते माह एफएसडीए द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान चौपटिया इलाके में संचालित एक दुकान से लिए गए हल्दी के नमूने की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में हुआ है।
विज्ञापन
जांच के दौरान पिसी हल्दी में जानलेवा मैटेलिक कलर की मिलावट के बाद इसे अनसेफ श्रेणी में फेल घोषित किया गया है।
पनीर व आइसक्रीम कैंडी के नमूने भी सबस्टैंडर्ड के पाए जाने पर जांच रिपोर्ट में निगेटिव (फेल) बताए गए हैं। एफएसडीए प्रशासन फेल नमूनों के संचालकों पर कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन
अनसेफ श्रेणी में निकले हल्दी के नमूने का मुकदमा एसीजेएम कोर्ट में और सेफ श्रेणी में गड़बड़ मिले पनीर व आइसक्रीम के नमूनों की कार्रवाई एडीएम कोर्ट में दर्ज होगा।
विज्ञापन
अभिहीत अधिकारी ने बताया कि फेल नमूनों के आधार पर संबंधित आरोपियों को पहले नोटिस जारी कर फिर मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होगी।
मालूम हो कि एफएसडीए टीम ने अप्रैल में की गई कार्रवाई के तहत चौपटिया, चौक स्थित मनोज कुमार की दुकान पर बेची जा रही पिसी हल्दी का नमूना सील कर लैब टेस्टिंग को भेजा था।
जांच के बाद जनविश्लेषक प्रयोगशाला ने रिपोर्ट में इसमें मिलावट का खुलासा कर इसे अनसेफ श्रेणी में फेल बताया है।
जांच के दौरान पिसी हल्दी के नमूने में मैटेलिक येलो के साथ ही कुछ अन्य ऐसे तत्व भी मिलाए जाने की पुष्टि हुई है।
जांच में ठाकुरगंज जेहरा कॉलोनी में संचालित एक आइसक्रीम फैक्ट्री से लिए गए आइसक्रीम कैंडी व पुरनिया अलीगंज स्थित रिचीरिच रेस्टोरेंट से सील कर लैब टेस्टिंग को भेजे गए नमूने भी जांच में सेफ श्रेणी में फेल आए हैं।
आइसक्रीम की रिपोर्ट में जहां फूड कलर व सस्पेक्टेड पार्टीकल मिले हैं।
पनीर का नमूना मानक के इतर फैट की कम मात्रा मिलने पर सबस्टैंडर्ड बताया गया। जिला इकाई को मिली पराग दूध व आटे के नमूने की रिपोर्ट दुरुस्त मिली।
एफएसडीए एक्ट में जांच नमूनों को दो श्रेणी में रख कर कार्रवाई का प्रावधान है।
सेफ श्रेणी में ऐसे खाद्य नमूने आते हैं जिनकी जांच रिपोर्ट सबस्टैंडर्ड अथवा पैकेजिंग एक्ट के मानक के उल्लंघन में निगेटिव आती है।
इसका सेवन सेहत के लिए जानलेवा स्तर तक खतरनाक नहीं मानते हुए आरोपी पर बस एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा जुर्माना लगाने की कार्रवाई होती है।
दूसरी अनसेफ श्रेणी के खाद्य नमूनों की निगेटिव जांच रिपोर्ट में ऐसे नमूने आते हैं जिनमें सीधे तौर पर अखाद्य सामग्री की मिलावट अथवा ऐसे खतरनाक संक्रमण की पुष्टि होती है।