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जिला जज ने दिया आदेश, अदालत परिसर में शस्त्र के साथ मिले तो कार्रवाई

Sat, 23 Oct 2021 01:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 01:48 AM IST
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Action will be taken if anyone come with weapons in the court premises
कोर्ट परिसर में शस्त्र के साथ आए तो होगी कार्रवाई। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
जिला अदालत परिसर में अब कोई भी व्यक्ति शस्त्र या आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं आ पाएगा। यदि वह इसके साथ पकड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सुरक्षा समिति के प्रभारी अधिकारी, केंद्रीय नजारत के प्रभारी अधिकारी, सीजेएम और थानाध्यक्ष वजीरगंज को इस बारे में निर्देशित किया है।
जिला जज ने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के 21 जून 2019 के पत्र के आलोक में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम, पुलिस कमिश्नर समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र या आग्नेय अस्त्र लेकर राजधानी के जिला न्यायालय के किसी भी परिसर जैसे उत्तरी भवन, दक्षिणी भवन, बहुखंडी भवन, पुराना हाईकोर्ट परिसर में नहीं आएगा।
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उन्होंने आगे कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला जज ने अपने आदेश की प्रति प्रत्येक कोर्ट परिसर के प्रवेशद्वार पर चिपकाने का आदेश देते हुए जनपद न्यायालय के चौकी इंचार्ज को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
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वकीलों ने नहीं किया काम
पूर्व रंजिश के चलते सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष उमा शंकर श्रीवास्तव व उनके पुत्र के खिलाफ आलमबाग के दरोगा द्वारा हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में वजीरगंज थाने पर कथित झूठी रिपोर्ट लिखाए जाने को लेकर वकीलों ने अदालतों में कोई काम नहीं किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सेंट्रल बार एसो. की बैठक में कहा गया कि पुरानी रंजिश के चलते सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह यादव ने वजीरगंज थाने में एफ आईआर दर्ज कराई है।
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