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UP: फ्लैट बेचने की शर्तों में खेल करने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई, रेरा ने दी चेतावनी

Sat, 21 Sep 2024 04:55 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 21 Sep 2024 04:55 PM IST
सार

रेरा के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आई शिकायतों का संज्ञान लेकर चेतावनी दी है। बिल्डर लिखित शर्तों के मुताबिक सुविधाएं विकसित किए बिना ही कब्जा दे रहे हैं।

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Action will be taken against builders for doing fraud in allocation of flats.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : Freepik

विस्तार

उत्तर प्रदेश में फ्लैट, जमीन या विला की खरीद फरोख्त के लिए जरूरी एग्रीमेंट फॉर सेल में बिल्डर खेल कर रहे हैं। आवंटियों को कब्जा देने के लिए किए जा रहे एग्रीमेंट में नियम विरुद्ध शर्तें शामिल कर रहे हैं। इस तरह की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेरा (रीयल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्रोमोटरों को चेतावनी दी है।

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रियल एस्टेट परियोजना के आवंटियों ने यूपी रेरा से शिकायतें की हैं, जिनमें प्रोमोटर द्वारा इकाई का कब्जा देने के लिए एग्रीमेंट फॉर सेल से अलग नियम विरुद्ध और भविष्य में उनके विधिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने की शर्तों वाले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रोमोटर्स के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेने की तैयारी की जा रही है, जिससे आवंटियों के अधिकारों व हितों की रक्षा की जा सके। दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रोमोटर्स पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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रेरा को मिली शिकायतों से पता चला कि है कि प्रदेश के बिल्डर लिखित शर्तों के अनुसार सुविधाएं विकसित किए बिना कब्जा दे रहे हैं। कब्जा देने से पहले ज्यादा धनराशि की मांग की जा रही है। बिना पूर्णता प्रमाणपत्र के अधूरी परियोजना में यूनिट की रजिस्ट्री कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिना स्वीकृति प्राप्त सुविधाओं का प्रचार कर बेचा जा रहा है। सहमति के बिना स्वीकृत योजना में बदलाव किया जा रहा है। एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखित समय तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आवंटियों द्वारा प्रोमोटर से विलंब अवधि का ब्याज सहित कब्जा और क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है।

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