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लखनऊ में अब यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी के चक्कर
Fri, 04 Jan 2019 02:27 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 04 Jan 2019 02:27 PM IST
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लखनऊ में नियम तोड़ना अब भारी पड़ेगा। यदि आपने नो-पार्किंग में या मेट्रो के नीचे गाड़ी खड़ी की तो कोर्ट, कचहरी का चक्कर लगाना तय है। क्योंकि अब जुर्माना भरने से काम नहीं चलेगा। शांति भंग की आशंका में वाहन स्वामी का भी चालान कर दिया जाएगा और जमानत करानी पड़ेगी।
अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें नो-पार्किंग, प्रतिबंधित रूट पर ई रिक्शा चलाना, मेट्रो पुल के नीचे गाड़ी खड़ी करना और प्रतिबंधित डीजल टैंपो चलाने पर गाड़ी का तो चालान होगा ही, वाहन मालिक के खिलाफ भी 107/116 की निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह की सख्ती लखनऊ में पहली बार की जा रही है। आम तौर पर चुनाव के समय या दो पक्षों के बीच तनाव पर इलाके में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका में पुलिस संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करती है।
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शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर शांतिभंग की आशंका में चालान किया जाएगा। इससे अब अब आपको अनजाने भी नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भारी पड़ सकता है। इसी तरह प्रतिबंधित रूट पर ई-रिक्शा चलाने वालों को भी अब चालान के अलावा जमानत भी लेनी पड़ेगी।
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अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें नो-पार्किंग, प्रतिबंधित रूट पर ई रिक्शा चलाना, मेट्रो पुल के नीचे गाड़ी खड़ी करना और प्रतिबंधित डीजल टैंपो चलाने पर गाड़ी का तो चालान होगा ही, वाहन मालिक के खिलाफ भी 107/116 की निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इस तरह की सख्ती लखनऊ में पहली बार की जा रही है। आम तौर पर चुनाव के समय या दो पक्षों के बीच तनाव पर इलाके में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका में पुलिस संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करती है।
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शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर शांतिभंग की आशंका में चालान किया जाएगा। इससे अब अब आपको अनजाने भी नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भारी पड़ सकता है। इसी तरह प्रतिबंधित रूट पर ई-रिक्शा चलाने वालों को भी अब चालान के अलावा जमानत भी लेनी पड़ेगी।
नो पार्किंग को लेकर शुरू हो रही निरोधात्मक कार्रवाई
चौराहों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी पुलिस यही निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। शहर में पहली बार नो-पार्किंग को लेकर शुरू हो रही इस तरह की निरोधात्मक कार्रवाई को शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा रहा है।
अपर नगर मजिस्ट्रेट ट्रांस गोमती अनिल कुुमार के मुताबिक यह होगी कार्यवाही
- 107/116 का नोटिस जाने के बाद वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाले को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा।
- मजिस्ट्रेट जितना जुर्माना लगाएगा उतने का बॉन्ड भरने पर जमानत मिलेगी। बॉन्ड कितने का होगा तय नहीं है। मजिस्ट्रेट जितने का कहेगा उतने का भरना होगा। यह एक लाख रुपये तक हो सकता है।
- छह महीने के अंदर यदि दोबारा नियम टूटेगा तो उक्त वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाले से बॉन्ड का पैसा वसूल किया जाएगा।
- 107/116 का नोटिस जाने के बाद वाहन मालिक /अतिक्रमण करने वाला छह महीने के लिए शांति भंग की आशंका में पाबंद हो जाएगा।
- यदि कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाला झगड़ा करेगा तो 151 में भी कार्रवाई होगी।
अपर नगर मजिस्ट्रेट ट्रांस गोमती अनिल कुुमार के मुताबिक यह होगी कार्यवाही
- 107/116 का नोटिस जाने के बाद वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाले को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा।
- मजिस्ट्रेट जितना जुर्माना लगाएगा उतने का बॉन्ड भरने पर जमानत मिलेगी। बॉन्ड कितने का होगा तय नहीं है। मजिस्ट्रेट जितने का कहेगा उतने का भरना होगा। यह एक लाख रुपये तक हो सकता है।
- छह महीने के अंदर यदि दोबारा नियम टूटेगा तो उक्त वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाले से बॉन्ड का पैसा वसूल किया जाएगा।
- 107/116 का नोटिस जाने के बाद वाहन मालिक /अतिक्रमण करने वाला छह महीने के लिए शांति भंग की आशंका में पाबंद हो जाएगा।
- यदि कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक/अतिक्रमण करने वाला झगड़ा करेगा तो 151 में भी कार्रवाई होगी।
यातायात सुधारने के लिए सख्ती
डेमो
- फोटो : amar ujala
यहां रखें ध्यान तो बच सकते हैं कार्यवाही से
- अमौसी से मुंशीपुलिया तक मेट्रो के नीचे गाड़ी न खड़ी करें
- हजरतगंज, महानगर, गोल चौराहा सहित अन्य चौराहों पर गाड़ी से अतिक्रमण न करें
- सरोजनी नगर से कृष्णा नगर, आलमबाग, चारबाग, हुसैनगंज, हजरतगंज और यहां से परिवर्तन चौक तक ई रिक्शा न चलाएं
- शहर के अंदर रूट पर डीजल टैंपो न चलाएं
यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कड़ाई करनी पड़ रही है। लोग कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अब 107/116 की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिये किसी का उत्पीड़न करने की प्रशासन की मंशा नहीं है। लेकिन यह प्रयास है कि शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक किया जाए। - अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती
- अमौसी से मुंशीपुलिया तक मेट्रो के नीचे गाड़ी न खड़ी करें
- हजरतगंज, महानगर, गोल चौराहा सहित अन्य चौराहों पर गाड़ी से अतिक्रमण न करें
- सरोजनी नगर से कृष्णा नगर, आलमबाग, चारबाग, हुसैनगंज, हजरतगंज और यहां से परिवर्तन चौक तक ई रिक्शा न चलाएं
- शहर के अंदर रूट पर डीजल टैंपो न चलाएं
यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कड़ाई करनी पड़ रही है। लोग कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अब 107/116 की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिये किसी का उत्पीड़न करने की प्रशासन की मंशा नहीं है। लेकिन यह प्रयास है कि शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक किया जाए। - अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती