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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या का आरोपी फांसी से बरी, हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देकर मंजूर की अपील

Wed, 02 Jun 2021 11:59 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 02 Jun 2021 11:59 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी उभान यादव को सत्र अदालत से सुनाई गई फांसी की सजा से बरी कर दिया।

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Accused of raping and murdering a minor acquitted of hanging, High Court approved the appeal by giving benefit of doubt
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी उभान यादव को सत्र अदालत से सुनाई गई फांसी की सजा से बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर उसकी अपील को मंजूर कर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन घटना को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने सजायाफ्ता को दोषमुक्त करार देकर उसे तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया। यह मामला बाराबंकी जिले के देवा थाने से संबंधित था।

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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह अहम फैसला उभान यादव उर्फ   अभय कुमार यादव की अपील पर दिया। सत्र अदालत ने 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के आरोपी उभान को फांसी की सजा सुनाई थी। इसकी पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को वर्ष 2014 में संदर्भ भेजा गया था और सजायाफ्ता की तरफ  से अपील भी दायर की गयी थी।
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अभियोजन के मुताबिक 30 मार्च 2013 को 12 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभियोजन ने जिस तरीके से अपराध किए जाने को बताने की कोशिश की है वह संदेहास्पद है। ऐसे में अभियोजन मामले को तर्क संगत संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। लिहाजा अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है और उसकी अपील मंजूर करने लायक है।

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