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फैमिली कोर्ट में ही तलाक..तलाक..बोलकर चला गया शौहर

Tue, 18 Apr 2017 10:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गोंडा
ब्यूरो/अमर उजाला, गोंडा Updated Tue, 18 Apr 2017 10:05 AM IST
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A man says talaaq to his wife in family court.
तलाक सुनते ही जैसे महिला पर पहाड़ टूट पड़ा - फोटो : amar ujala

तीन तलाक पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने के अगले ही दिन सोमवार को गोंडा के फेमिली कोर्ट में एक युवक ने अपनी बीवी को एक बार में तीन तलाक देकर नाता तोड़ ‌लिया।

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तीन तलाक सुनते ही पत्नी बेसुध होकर पिता के कंधे पर निढाल हो गई। मां को देखकर उसकी डेढ़ साल की बेटी भी बिलखती रही। पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार में तीन तलाक को शरीयत के खिलाफ बताया है।
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पीड़ित रुकइया खातून के अधिवक्ता मिर्जा शाहिद बेग ने बताया कि रुकइया का निकाह पटेल नगर के महफूज अहमद के साथ 8 नवंबर 2014 को हुआ था। दहेज में 20 हजार रुपये नकद व अन्य सामान दिया गया था। बाद में ससुराल वाले बाइक, सोने की चेन व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने रुकइया को गर्भवती हालत में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
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रुकइया ने शौहर महफूज, ससुर महमूद अहमद, सास कक्को, देवर सईद, मकसूद व मंजूर और महफूज की मामी हमीदा के खिलाफ दस जून 2015 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

ससुराल न ले जाने पर जमान‌त निरस्त कर दी

A man says talaaq to his wife in family court.
अपने पिता के साथ महिला

मामला कोर्ट में पहुंचा तो महफूज को छोड़ सभी को जमानत मिल गई। महफूज के 4 बार अं‌तरिम जमानत पर रिहा किया गया। इस बीच, रुकइया के ससुराल वाले उसे घर नहीं ले गए तो सीजेएम ने 14 अप्रैल को महफूज की जमान‌त निरस्त कर दी।

मामला, जिला जज साधनारानी ठाकुर के पास पहुंचा तो उन्होंने महफूज व ससुर कल्लू से रुकइया को ससुराल में सही-सलामत रखने का वचनपत्र लिया। यह आदेश पारित होने पर जिला जज ने 28 अप्रैल 2017 तक महफूज को अंतरिम जमानत पर रिहा किया।

सोमवार को महफूज व उसके घर वाले रुकइया को लेकर कचहरी पहुंचे। यहां परिवार न्यायालय में पहले से गुजारे भत्ते का केस चल रहा था। अदालत में महफूज शपथ पत्र के साथ रुकइया को अदालत में तीन बार तलाक कहकर चला गया।

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