फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   a girl died in rajkiya nirvaan bal grah of lucknow

राजकीय निर्वाण बालगृह में हीटर से झुलसी किशोरी की मौत, बिना सूचित किए करा दिया दाह संस्कार

Thu, 24 Jan 2019 11:36 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 24 Jan 2019 11:36 AM IST
विज्ञापन
a girl died in rajkiya nirvaan bal grah of lucknow
डेमो - फोटो : डेमो

लखनऊ  में सरकारी पैसे से निर्वाण द्वारा चलाए जा रहे राजकीय बालगृह विशेषीकृत संस्था में 13 साल की किशोरी की हीटर से जलकर मौत हो गई। वहीं संस्था ने बुधवार को चुपचाप दाह संस्कार कर दिया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग व बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) को नियमों के तहत इसकी जानकारी नहीं दी।

विज्ञापन


हद तब हो गई जब खुद जिला प्रोबेशन अधिकारी को बालगृह संचालक से फोन करके घटना की जानकारी लेनी पड़ी। अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई। टीम बृहस्पतिवार को संस्था का दौरा कर रिपोर्ट देगी। इस मामले पर जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडेय ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी।
विज्ञापन


जानकारी होने पर खुद उन्हाेंने बालिका के हीटर से जल कर मरने के बारे में निर्वाण संस्था के अध्यक्ष डॉ. सुरेश धपोला से फोन पर जानकारी ली। सामने आया कि करीब दो हफ्ते पहले यह किशोरी बाल गृह में लगे हीटर की चपेट में आकर जल गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुधाकर पांडेय ने बताया जलने के बाद बालिका को इलाज दिया जा रहा था, लेकिन मंगलवार शाम उसकी मौत हो गई। पांडेय का कहना है कि बालिका कहां से बालगृह लाई गई थी, यह जानकारी ठीक से नहीं दी गई और मेल किए जाने की बात कही गई। ऐसे में वे खुद गुरुवार को बालगृह विजिट करेंगे और घटना को छिपाने पर उचित कार्रवाई के लिए विभाग को अपनी रिपोर्ट देंगे।

24 घंटे में देनी होती है सूचना

डीपीओ ने बताया कि बालगृह संचालक को अपने यहां हुई इस प्रकार की घटना की सूचना उन्हें, सीडब्ल्यूसी या डीएम को 24 घंटे में देनी होती है। लेकिन मौजूदा मामले में इसे छिपाया गया। पूछे जाने पर भी पूरी जानकारी नहीं दी गई।

पिछले मामले में भी अब तक नहीं दिया स्पष्टीकरण
बालगृह में क्षमता होते हुए बाल कल्याण समिति व न्यायालय के आदेशों के बावजूद आश्रय नहीं देने के मामले में भी महिला कल्याण विभाग ने निर्वाण बालगृह से जवाब मांगा था, लेकिन वह भी अब तक नहीं दिया गया।

सीडब्लूसी को भी नहीं दी जानकारी
बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) की सदस्य संगीता शर्मा ने बताया कि उन्हें व समिति सदस्य को इस मामले की कोई सूचना नहीं दी गई।  बिना सूचना के 13 साल की किशोरी का दाह संस्कार करवाना गलत है, ऐसे में विभाग को निर्वाण संस्था के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। समिति मामले पर विचार करके अपना आदेश देगी।
 

शक का आधार ये घटनाएं

नवंबर में निर्वाण में हुई थी संदिग्ध मौत 
 पहले निर्वाण संस्था में एक किशोर की मौत संदिग्ध हालात में हो गई थी। उस समय भी संस्था ने घटना की जानकारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग व बाल कल्याण समिति को नहीं दी थी। बल्कि सूचना मिलने पर समिति पुलिस के साथ खुद यहां छापा मारने पहुंची थी। समिति के अनुसार, बालगृह में बच्चों की पिटाई की शिकायतों सहित कई कमियां भी सामने आई थीं। इन सब पर जवाब मांगा गया था।

20 जनवरी को सरकारी बालगृह में मृत मिली थी किशोरी
हाल ही राजकीय बाल गृह (बालिका) मोतीनगर में भी एक किशोरी की अज्ञात हालात में मौत हो गई। मौत को संदिग्ध मानते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेट जांच की सिफारिश की थी। यह किशोरी आठ दिसंबर को बलरामपुर से यहां लाई गई थी और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 

जारी है संस्था की मनमानी

बाल कल्याण समिति द्वारा 19 नवंबर को किए गए निर्वाण संस्था के निरीक्षण में यह खामियां सामने आई थीं :
- समिति को कुछ तस्वीरें भेजी गई, जिनमें एक लड़के और एक लड़की के शरीर पर चोटों के निशान थे।
- इन बच्चों की पिटाई की गई थी, निर्वाण संस्था के स्टाफ ने माना कि एक कर्मचारी ने ऐसा किया है।

- इस मामले में जेजे एक्ट के तहत स्टाफ पर पुलिस कार्रवाई नहीं करने पर समिति ने नाराजगी जताई थी।
- वहीं किशोर की मौत की बात भी छिपाई गई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed