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Lucknow News: महिला को गलत जांच रिपोर्ट थमाने वाली पैथोलॉजी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 20 Nov 2024 03:13 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 03:13 AM IST
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A fine of Rs 30 thousand on the pathologist who gave wrong test report to the woman
लखनऊ। जिला उपभोक्ता आयोग ने 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गलत जांच करने वाली पैथोलॉजी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने महिला को जुर्माने की रकम 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। तय समय में रकम न देने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जुर्माना देना पड़ेगा।
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महानगर निवासी लक्ष्मी श्रीवास्तव ने 16 अक्तूबर 2019 को पेट दर्द की शिकायत पर गोमतीनगर में एक डॉक्टर से संपर्क किया। डाॅक्टर ने उनको कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहे। लक्ष्मी ने टेस्ट के लिए महानगर स्थित आरएमएल पैथ लैब्स में अपने रक्त का सैंपल दिया। पैथाेलॉजी ने उनकी रिपोर्ट में लक्ष्मी श्रीवास्तव, उम्र 85 वर्ष लिखकर रिपोर्ट दे दी। यही नहीं रिपोर्ट पर पुरुष लिखा हुआ था। रिपोर्ट देखकर डाॅक्टर ने कहा कि ये टेस्ट तो कराने के लिए कहा ही नहीं गया था।
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पैथाेलॉजी ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर लक्ष्मी श्रीवास्तव ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। आयोग ने पैथाेलॉजी पर जुर्माने के साथ टेस्ट के लिए जमा किए गए 400 रुपये भी नौ प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने का आदेश दिया है।
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