फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   4.81 lakh cases settled in National Lok Adalat

Lucknow News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.81 लाख वादों का निस्तारण

Sun, 15 Mar 2026 02:41 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Mar 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
4.81 lakh cases settled in National Lok Adalat
लोक अदालत में वादी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुराने हाई कोर्ट में किया गया आयोजन
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुराने हाईकोर्ट परिसर और अन्य न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को रिकॉर्ड 4,81,112 वादों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन में 65 करोड़ 97 लाख 32 हजार 278 रुपये की समझौता राशि तय की गई।

जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस अवसर पर वादकारियों के लिए परिसर में मेगा हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4,076 और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने 12,607 मामलों का निपटारा किया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) ने 2,065 और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने 384 वादों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 213, पारिवारिक न्यायालय में 189, वाणिज्यिक न्यायालय में 12 और उपभोक्ता फोरम में भी लंबित मामले सुलझाए गए।
विज्ञापन

प्री-लिटिगेशन स्तर पर सीएमओ के सर्वाधिक 2,99,679 मामले, राजस्व के 1,01,163 और बैंक रिकवरी के 1,695 मामले निपटाए गए। 52 वैवाहिक विवादों को सुलझाया गया। जनपद न्यायालय स्तर पर कुल 4.61 लाख मामलों में 13.64 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जिसे मिलाकर कुल आंकड़ा 65.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

लोक अदालत में वादी।

लोक अदालत में वादी।

लोक अदालत में वादी।

लोक अदालत में वादी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed