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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   29,334 teachers recruitment plan after fifth counseling.

29,334 शिक्षक भर्ती, जानिए अब क्या होगा

Wed, 29 Oct 2014 01:26 PM IST
शैलेंद्र श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
शैलेंद्र श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 29 Oct 2014 01:26 PM IST
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29,334 teachers recruitment plan after fifth counseling.

उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए पांचवें चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है।

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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को निर्धारित प्रारूप भेजते हुए 31 अक्तूबर तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने पूछा है कि पांचवें चरण की काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें से कितने पात्र पाए गए तथा अभी कितने पद रिक्त हैं।
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गौरतलब है कि शिक्षकों की नियुक्ति के हुए पांचवी काउंसलिंग में 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जबकि चौथी काउंसलिंग में 15 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।

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ब्यौरा मिलने के बाद होगा निर्णय

29,334 teachers recruitment plan after fifth counseling.

हालांकि चौथी काउंसलिंग के पहले ही तय हो गया था कि उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी।

मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा था।

बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया।

इसमें बताया गया था कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं भर पाए हैं। इसलिए एक और काउंसलिंग कराई जा रही है। अब जब पांचवी काउंसलिंग हो चुकी है, तो आगे भी ब्यौरा मिलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

व्यावसायिक ‌डिग्री वाले कोर्ट के फैसले से हुए निराश

29,334 teachers recruitment plan after fifth counseling.

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही काउंसलिंग में शामिल होने पर व्यवसायिक शिक्षा की डिग्री वाले अभ्यर्थियों के चयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ‌जिससे कुछ अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा।

कोर्ट ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रखी जाए मगर चयन को अंतिम रूप अभी न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सत्येंद्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया था।

याचीगण का कहना था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो जारी विज्ञापन और एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं। इनके पास बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएस जैसी व्यवसायिक डिग्रियां हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि निदेशक एससीआरटी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में विचार के उपरांत पाया गया कि निर्धारित योग्यता एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है।

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