फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   25 thousand fine on former BDO and VDO

Lucknow News: पूर्व बीडीओ व वीडीओ पर 25 हजार जुर्माना

Sun, 30 Jun 2024 03:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 30 Jun 2024 03:40 AM IST
विज्ञापन
25 thousand fine on former BDO and VDO
रायबरेली। राज्य सूचना आयोग ने वर्ष 2022 में दीनशाह गौरा में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और राही ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) पर 25-25 हजार रुपये की जुर्माना लगाया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर अर्थदंड लगाया गया है। आयोग ने संबंधित पूर्व बीडीओ व वीडीओ के वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


दीनशाह गौरा ब्लॉक के थुलरई निवासी राज किशोर ने 28 जून 2022 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। इसके अलावा राही ब्लॉक के लोधवारी निवासी संतोष मिश्रा ने भी 10 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना मांगी थी। दोनों सूचनाएं न मिलने पर सूचना मांगने वालों ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटा कर जुर्माने के लिए अपील कर दी।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने दीनशाह गौरा के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राही ब्लॉक में 2022 में तैनात रहे ग्राम विकास अधिकारी विजय प्रताप भारती पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने संबंधितों के वेतन से जुर्माने की धनराशि जमा कराने के आदेश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed