फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   20 years prison in case of sexual harrassment of child

बच्चे से कुकर्म में 20 साल की सजा

Fri, 10 Dec 2021 01:57 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Dec 2021 01:57 AM IST
विज्ञापन
20 years prison in case of sexual harrassment of child
लखनऊ। चार साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी पंकज गुप्ता को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन

कोर्ट में तर्क देकर सरकारी वकील शशि पाठक ने कहा कि मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा कृष्णानगर थाने पर दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी पंकज गुप्ता थाना बैरिया जिला बलिया का रहने वाला है और यहां किराये पर रहता है। कहा गया कि आरोपी वादी के चार वर्षीय बेटे को अपने साथ अपने किराये के मकान पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। कोर्ट ने आरोपी पंकज गुप्ता को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर पीड़ित को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed