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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   14 accused sent to jail in attempt of murder in Raebareli.

Raebareli: बलवा और जानलेवा हमले के मामले में 14 अभियुक्तों को एक-एक साल का कारावास

Sun, 22 Oct 2023 12:05 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Sun, 22 Oct 2023 12:05 PM IST
सार

रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र के उसरैना गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर हुए जानलेवा हमले में 14 आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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14 accused sent to jail in attempt of murder in Raebareli.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बलवा और जानलेवा हमले के मामले में शनिवार की शाम 21 साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने 14 अभियुक्तों को एक-एक साल की कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के उसरैना गांव निवासी राकेश बहादुर सिंह पुत्र दिवाकर सिंह के घर पर नौ जनवरी 2022 को आरोपियों ने एक राय होकर धावा बोला था। इस दौरान राकेश सिंह पर जानलेवा हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट ने दो दशक बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गांव के ही रहने वाले अभियुक्त इंद्रदीप सिंह, राजभान सिंह, देवराम, इंद्रभान, भीम सिंह, विपिन सिंह, बृजपाल, विनोद गुप्ता, लल्लन सिंह, अजय सिंह, नकुल सिंह, भरतलाल, लवकुश, विंदा पासी को एक-एक साल की कारावास की सजा सुनाई।

सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अजय मौर्य और ऊंचाहार कोतवाली में तैनात पैरोकार आरक्षी जितेंद्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
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