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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   10 years jail for accused of posco act in Raebareli.

Raebareli: अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कैद, अदालत ने 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Thu, 30 May 2024 05:36 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Thu, 30 May 2024 05:36 PM IST
सार

घटना 27 मई 2014 की है। जब शाम को करीब सात बजे पीड़िता नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान निरंजन उसे कुछ लोगों की मदद से जबरन वाहन में बैठाकर कानपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश ने दिया।

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10 years jail for accused of posco act in Raebareli.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

पॉक्सो कोर्ट ने खीरों थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पहले हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने सुनाया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) लक्ष्मीशंकर श्रीवास्तव, वेदपाल सिंह, योगेश चंद्र मिश्रा व आलोक त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना खीरों में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 27 मई 2014 की शाम करीब सात बजे पीड़िता नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान निरंजन उसे कुछ लोगों की मदद से जबरन वाहन में बैठाकर कानपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने खीरों थाना क्षेत्र के एकौनी निवासी निरंजन के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।

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