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एक अप्रैल से गृहकर में दस प्रतिशत की छूट, वीरता पदक से सम्मानित पूर्व सैनिकों को नहीं देना होगा गृहकर, किसे मिलेगी टैक्स से छूट, कार्यकारिणी में कल आएगा प्रस्ताव

Fri, 19 Mar 2021 11:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Mar 2021 11:51 PM IST
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10 persant discount on house tax from first april
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लखनऊ। एक अप्रैल से नगर निगम गृहकर में दस प्रतिशत की छूट देना शुरू करेेगा। इसके साथ वीरता पदक से सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग, नगर निगम कर्मचारी, पत्रकार और भारत रत्न से सम्मानित शहर के निवासियों को गृहकर से छूट मिलेगी। इसे लेकर रविवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बजट बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह छूट पहले से दी जाती रही है, लेकिन पात्रों को इसका लाभ तभी मिलता है जब निगम कार्यकारिणी और सदन से प्रस्ताव पास किया जाता है।
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किसे मिलेगी, कितनी छूट
1- सामान्य भवन स्वामियों को 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक 10 और 01 अगस्त से 31 दिसंबर 2021 तक पांच प्रतिशत छूट।
2- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र व अन्य सैनिक या असैनिक शौर्य चक्र मिला है या इनकी विधवाओं, आश्रितों (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे एवं अविवाहित पुत्री) को भी छूट मिलेगी। इसी शर्त है कि भवन आवासीय व स्वयं निवासित हो तथा नगर में उनके नाम एक ही भवन हो।
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3- भारत रत्न, राष्ट्रपति से प्राप्त शौर्य पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी व अर्जुन पदक धारक को एक आवासीय भवन स्वयं निवासित होने पर छूट।
4- राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक व खिलाड़ियों को भी गृहकर में आधी छूट। शहर में एक आवासीय और स्वनिवासित भवन पर ही राहत दी जाएगी।
5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवाओं और आश्रित (नाबालिग बच्चे, अविवाहित पुत्री) का शहर में स्वनिवासित एक भवन गृहकर से मुक्त रहेगा।
6- शहर में रहने वाले 80 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांग व दृष्टिहीनों को गृहकर से पूरी छूट। दिव्यांग की श्रेणी में 50 से अधिक और 80 प्रतिशत से कम वालों को गृहकर में आधी छूट दी जाएगी।
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7- उन भवनों पर 10 प्रतिशत ही गृहकर लिया जाएगा, जिनका वार्षिक किराया मूल्यांकन 900 तक होगा। इससे अधिक वालों पर वार्षिक किराया मूल्यांकन का 15 प्रतिशत गृहकर लिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी पूरी छूट
नगर निगम में कार्यरत पालिका केंद्रीयत सेवा के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी-अधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी।
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