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चेतावनी : वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की है तो तीन दिन में बदल लें
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट को जानबूझकर छिपाने या उसमें छेड़छाड़ करने वालों को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। उन्हें तय मानकों के अनुसार नंबर प्लेट लगाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इस संबंध में वीरवार को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन वाहन मालिकों ने नंबर प्लेट से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की है वह तीन दिन में इसे सही कर लें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
पुलिस ने साफ कहा है कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का गंभीर उल्लंघन है और इसके साथ ही यह बीएनएस के तहत भी अपराध की श्रेणी में आता है।
पुलिस के अनुसार कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों से बचने और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट को मास्किंग टेप, स्टीकर, कीचड़, धूल, मार्कर, मोड़कर या ढककर छिपा लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग नकली नंबर प्लेट लगाकर या प्लेट हटाकर भी वाहन चलाते हैं।
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ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ऐसे तरीकों का इस्तेमाल अपराधी अपहरण, चेन स्नैचिंग, हिट एंड रन, चोरी, डकैती और यहां तक कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में कर सकते हैं।
नोटिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस तरह के उल्लंघन पर पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बीएनएस की धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे मामले भी दर्ज हो सकते हैं।
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जम्मू। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट को जानबूझकर छिपाने या उसमें छेड़छाड़ करने वालों को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। उन्हें तय मानकों के अनुसार नंबर प्लेट लगाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इस संबंध में वीरवार को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन वाहन मालिकों ने नंबर प्लेट से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की है वह तीन दिन में इसे सही कर लें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
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पुलिस ने साफ कहा है कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का गंभीर उल्लंघन है और इसके साथ ही यह बीएनएस के तहत भी अपराध की श्रेणी में आता है।
पुलिस के अनुसार कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों से बचने और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट को मास्किंग टेप, स्टीकर, कीचड़, धूल, मार्कर, मोड़कर या ढककर छिपा लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग नकली नंबर प्लेट लगाकर या प्लेट हटाकर भी वाहन चलाते हैं।
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ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ऐसे तरीकों का इस्तेमाल अपराधी अपहरण, चेन स्नैचिंग, हिट एंड रन, चोरी, डकैती और यहां तक कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में कर सकते हैं।
नोटिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस तरह के उल्लंघन पर पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बीएनएस की धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे मामले भी दर्ज हो सकते हैं।