फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   vendors will have to take Liquor license

अब बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे शराब

Tue, 14 Apr 2015 11:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 14 Apr 2015 11:51 PM IST
विज्ञापन
vendors will have to take Liquor license

खुद्रा व थोक शराब विक्रेताओं को अब एक्साइज विभाग के बाद ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गनाइजेशन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। फूड आर्टिकल में शराब को शामिल करने के बाद आर्गनाइजेशन को सैंपलिंग और जांच के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा विभाग के पास खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबार के लिए नए और दोबारा लाइसेंस बनाने के लिए करीब 2500 आवेदन आ चुके हैं।

विज्ञापन


सहायक ड्रग कंट्रोल (फूड) संजीव गुप्ता का कहना है कि शराब विक्रेताओं को दो लाइसेंस बनाने होंगे। इसमें आर्गनाइजेशन की ओर से दुकानों और दूसरे स्थानों से शराब की गुणवत्ता की नियमित जांच का प्रावधान रहेगा। निगम से लाइसेंस अधिकार आर्गनाइजेशन को शिफ्ट करने के बाद नए व पुराने लाइसेंसों को दोबारा बनाने के लिए दुकानदारों की भीड़ पहुंच रही है। आवेदन प्रक्रिया में लाइसेंस जारी करने के बाद विभाग छापेमारी की तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन


इसमें बिना लाइसेंस कारोबार चला रहे दुकानदारों को फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत छह माह की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विभाग बाजार में मिलावट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें केमिकलयुक्त पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसी तरह शराब बिक्रेताओं में जिन दुकानदारों की सालाना कारोबार 12 लाख से ऊपर है उन्हें सालाना दो हजार रुपये लाइसेंस की फीस देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed