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Jammu News: सात साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो को छह-छह साल की कैद

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Two sentenced to six years' imprisonment each in a seven-year-old culpable homicide case
श्रीनगर। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजुम आरा ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने तौसीफ अहमद सोफी और मोहसिन सिद्दीक सोफी को छह-छह साल, फारूक अहमद सोफी को दो साल 11 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, 25 जुलाई 2018 को घायल अवस्था में मुदासिर अहमद सोफी और उनके पिता नूर-उद-दीन सोफी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनके पिता और भाई का फारूक अहमद सोफी के साथ जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। उस दिन अभियुक्तों ने पिता व उन पर पत्थर और डंडे से हमला कर दिया। इसमं नूर-उद-दीन सोफी के सिर पर वार किया। इससे वह बेहोश हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मुदासिर को भी चोटें आईं। शिकायत पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। घायलों को जेवीसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि नूर-उद-दीन सोफी को उन्नत उपचार के लिए स्किम्स सौरा रेफर किया गया, जहां 26 जुलाई 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। शव का पोस्टमार्टम किया गया और हत्या में इस्तेमाल एक डंडा और पत्थर जब्त किए गए।
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