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Jammu News: बांदीपोरा में आतंकवादियों को पनाह देने पर दो रिहायशी मकान कुर्क
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सोमवार को पुलिस ने आतंकवादियों को पनाह देने पर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंडपोरा-रामपोरा और चिट्टीबांडे गांव में दो आवासीय संपत्तियों को कुर्क किया है।
पुलिस के अनुसार गुंडपोरा-रामपोरा में आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह मकान उसके पिता अब्दुल मजीद रेशी के नाम पर था। वहीं, चिट्टीबांडे में कुर्क किया गया घर आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक के नाम पर है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन अरगाम में यूएपीए की धारा 18, 20 व 39, आईपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट 7/25 के तहत एफआईआर संख्या 15/2022 दर्ज की गई थी।
गौरतलब रहे कि दोनों आरोपी आतंकवादियों के मददगार थे और पहले से ही गिरफ्तार हैं। नोटिस के अनुसार इन मकानों के मालिकों को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह से हस्तांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ सौदा करने से रोक दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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श्रीनगर। देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सोमवार को पुलिस ने आतंकवादियों को पनाह देने पर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंडपोरा-रामपोरा और चिट्टीबांडे गांव में दो आवासीय संपत्तियों को कुर्क किया है।
पुलिस के अनुसार गुंडपोरा-रामपोरा में आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह मकान उसके पिता अब्दुल मजीद रेशी के नाम पर था। वहीं, चिट्टीबांडे में कुर्क किया गया घर आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक के नाम पर है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन अरगाम में यूएपीए की धारा 18, 20 व 39, आईपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट 7/25 के तहत एफआईआर संख्या 15/2022 दर्ज की गई थी।
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गौरतलब रहे कि दोनों आरोपी आतंकवादियों के मददगार थे और पहले से ही गिरफ्तार हैं। नोटिस के अनुसार इन मकानों के मालिकों को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह से हस्तांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ सौदा करने से रोक दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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