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Jammu News: दुर्घटना के मामले में समझौते के आधार पर दो आरोपी बरी

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Two accused acquitted in accident case on the basis of compromise
सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने यह फैसला घायल और आरोपियों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर सुनाया।
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मामले की सुनवाई के दौरान घायल फैजान रफीक वानी और दोनों आरोपियों ने अदालत में संयुक्त आवेदन देकर बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से विवाद का निपटारा कर लिया है तथा मामले को समझौते के आधार पर समाप्त करना चाहते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद समझौते को स्वीकार कर लिया और आरोपियों को मुक्त कर दिया। हालांकि, लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप को जोगिंदर कुमार निवासी अखनूर, जम्मू और सद्दाम हुसैन निवासी बनिहाल ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सजा भविष्य में उनके चरित्र सत्यापन या रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। मामले का निस्तारण कर रिकॉर्ड बंद कर दिया गया। संवाद
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