फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Two accused acquitted due to lack of evidence

Jammu News: साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी

विज्ञापन
Two accused acquitted due to lack of evidence
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी के 22 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः असंतोषजनक और पर्याप्त सबूतों की कमी के चलते आरोप मुक्त कर बरी कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2012 का है। पुलिस ने सांबा के मानसर मोढ़ के पास के ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक अंदर छुपाकर रखी गई लगभग 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक में सवार चालक मुश्ताक़ अहमद मागरे और सह चालक तारिक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि न केवल एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तथ्यात्मक पहलू भी असंगत पाए गए हैं जिसके कारण मामले का वास्तविक बिंदु साबित नहीं हो पाया है। कोर्ट ने कहा कि यह भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि कथित मादक पदार्थ अभियुक्त के वास्तविक कब्जे से बरामद किया गया था। लिहाजा दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed