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Jammu News: छह रंगों वाले जोन में बंटेगा शहर, 22 के बाद गैर पंजीकृत ई-रिक्शा, ऑटो नहीं चलेंगे
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कलक्ट्रेट में ई-रिक्शा व ऑटो संचालन को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देते डीसी डा. राकेश मिन्हास
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। शहर में 22 अक्तूबर के बाद गैर जिलों के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो शहर में नहीं चलेंगे। यहां जम्मू में सिर्फ कलर कोटेड एवं यहीं के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन किया जाएगा। इसके लिए शहर को छह कलर कोटेड जोन में बांटा गया है। हर जोन में चलने वाले ऑटो व ई-रिक्शा का रंग अलग-अलग होगा।
यह तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट होगा। तीन महीने बाद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। यह जानकारी डीसी डाॅ. राकेश मिन्हास ने कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद प्रेसवार्ता में दी। डीसी ने कहा कि यह जरूरी कदम जम्मू-कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन व ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उठाने का फैसला लिया गया है। 22 अक्तूबर की शाम तक गैर जिलों के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों को शहर से बाहर जाना होगा। जम्मू में सिर्फ यहीं के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके पीछे मंशा यही है कि यहां के ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों को नुकसान न होने पााए। शहर को छह जोन में बांटा गया है। हर जोन में संचालित किए जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा का कलर कोटेड अलग होगा। डीसी ने बताया कि बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वे ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों के हित में साबित होंगे। 23 अक्तूबर की सुबह से ये नए प्रावधान हर हाल में सख्ती से लागू होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टेट व नेशनल हाईवे में चिह्नित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सात क्रॉसिंग जोन स्टेट व नेशनल हाईवे पर बनाए गए हैं जिनको वे क्रॉस कर सकेंगे। बैठक में एसएसपी जोगिंदर सिंह, आरटीओ जसमीत सिंह, जम्मू-कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन के अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष हनीफ चौधरी, महासचिव अजीत सिंह आदि मौजूद थे।
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जम्मू। शहर में 22 अक्तूबर के बाद गैर जिलों के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो शहर में नहीं चलेंगे। यहां जम्मू में सिर्फ कलर कोटेड एवं यहीं के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन किया जाएगा। इसके लिए शहर को छह कलर कोटेड जोन में बांटा गया है। हर जोन में चलने वाले ऑटो व ई-रिक्शा का रंग अलग-अलग होगा।
यह तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट होगा। तीन महीने बाद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। यह जानकारी डीसी डाॅ. राकेश मिन्हास ने कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद प्रेसवार्ता में दी। डीसी ने कहा कि यह जरूरी कदम जम्मू-कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन व ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उठाने का फैसला लिया गया है। 22 अक्तूबर की शाम तक गैर जिलों के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों को शहर से बाहर जाना होगा। जम्मू में सिर्फ यहीं के पंजीकृत ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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इसके पीछे मंशा यही है कि यहां के ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों को नुकसान न होने पााए। शहर को छह जोन में बांटा गया है। हर जोन में संचालित किए जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा का कलर कोटेड अलग होगा। डीसी ने बताया कि बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वे ई-रिक्शा व ऑटो संचालकों के हित में साबित होंगे। 23 अक्तूबर की सुबह से ये नए प्रावधान हर हाल में सख्ती से लागू होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टेट व नेशनल हाईवे में चिह्नित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से ई-रिक्शा व ऑटो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सात क्रॉसिंग जोन स्टेट व नेशनल हाईवे पर बनाए गए हैं जिनको वे क्रॉस कर सकेंगे। बैठक में एसएसपी जोगिंदर सिंह, आरटीओ जसमीत सिंह, जम्मू-कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन के अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष हनीफ चौधरी, महासचिव अजीत सिंह आदि मौजूद थे।
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