{"_id":"6893c300050b88311008271d","slug":"the-order-to-reduce-the-tenure-of-the-post-of-registrar-from-six-years-to-three-years-has-been-cancelled-jammu-news-c-10-lko1027-679808-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: रजिस्ट्रार पद का कार्यकाल छह वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: रजिस्ट्रार पद का कार्यकाल छह वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश रद्द
विज्ञापन
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू पीठ ने स्वास्थ्य विभाग की 27 नवंबर 2020 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार के पद का कार्यकाल छह वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया था।
राजिंदर डोगरा (न्यायिक सदस्य) एवं राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) की पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग साधारण अधिसूचना के माध्यम से मौजूदा नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एसआरओ 364 के नियम 4 के अनुसार व्याख्याताओं, ट्यूटर्स, डेमोस्ट्रेटर और रजिस्ट्रार सहित विभिन्न पदों का कार्यकाल स्पष्ट रूप से छह वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। पहले कार्यकाल को घटाकर दो वर्ष किया गया और बाद में बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
कैट ने कहा कि कार्यकाल में इस तरह के बदलाव सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं और एसआरओ 364 के तहत स्थापित मूल नियमों में संशोधन करना कानून की नजर में गलत है।
विज्ञापन
याचिका डाॅ. ज्योति गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। पीठ ने ने स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल एसआरओ 364 के तहत बनाए गए उनके अपने नियमों के अनुसार छह साल की अवधि तक जारी रहे।
विज्ञापन
राजिंदर डोगरा (न्यायिक सदस्य) एवं राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) की पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग साधारण अधिसूचना के माध्यम से मौजूदा नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एसआरओ 364 के नियम 4 के अनुसार व्याख्याताओं, ट्यूटर्स, डेमोस्ट्रेटर और रजिस्ट्रार सहित विभिन्न पदों का कार्यकाल स्पष्ट रूप से छह वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। पहले कार्यकाल को घटाकर दो वर्ष किया गया और बाद में बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
विज्ञापन
कैट ने कहा कि कार्यकाल में इस तरह के बदलाव सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं और एसआरओ 364 के तहत स्थापित मूल नियमों में संशोधन करना कानून की नजर में गलत है।
विज्ञापन
याचिका डाॅ. ज्योति गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। पीठ ने ने स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल एसआरओ 364 के तहत बनाए गए उनके अपने नियमों के अनुसार छह साल की अवधि तक जारी रहे।