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Jammu News: बैंक की बकाया एक लाख कर्ज राशि भुगतान करने पर कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

Fri, 03 Oct 2025 01:59 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Fri, 03 Oct 2025 01:59 AM IST
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The court acquitted the accused after he paid the outstanding loan amount of Rs 1 lakh to the bank.
सांबा। बैंक की बकाया कर्ज राशि का भुगतान न करने के शिकायत के मामले में अदालत ने आरोपी को भुगतान करने का आदेश दिया था। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता बैंक को पूरा भुगतान करने के बाद अदालत ने आरोपी को आरोपों से बरी करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट आदेश के अनुसार वर्ष 2023 में जेएंडके ग्रामीण बैंक की रामगढ़ शाखा द्वारा पवन कुमार पुत्र गिरधारी लाल निवासी रामगढ, सांबा मौजूदा निवासी कुंजवानी जम्मू के खिलाफ कोर्ट में बैंक की बकाया राशि भुगतान न करने के संबंध में शिकायत दायर की गई। शिकायत में कहा गया कि आरोपी द्वारा बैंक के सभी नियम व शर्तों का पालन न करते हुए बैंक कर्ज अदायगी नहीं की गई है। दोनों पक्षों की द्वारा आपसी सहमति से मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लाया गया। शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया है इसलिए उन्हें वर्तमान शिकायत वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने बैंक को राशि प्राप्त होने पर शिकायत को वापस लेने के आग्रह को स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी करते हुए शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए।
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