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कश्मीर: अब घाटी के इन जिलों में बाइक से स्कूल नहीं आएंगे किशोर, स्कूल शिक्षा विभाग ने लगाया प्रतिबंध

Tue, 27 Jun 2023 02:21 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Tue, 27 Jun 2023 02:21 PM IST
सार

अधिकारी ने सीईओ को सूचित किया है कि किसी भी छात्र को बिना हेलमेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या स्कूटी का उपयोग करने की अनुमति न दें।

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Teenagers banned from coming to school by bike in six districts of Kashmir
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : matter

विस्तार

स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य और उत्तरी कश्मीर में 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को दोपहिया वाहनों से स्कूल आने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में मध्य और उत्तर के संयुक्त निदेशक ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। यह फैसला सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की लापरवाहपूर्ण ड्राइविंग, स्टंट बाइकिंग की मिल रही शिकायतों पर उठाया है।

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उन्होंने कहा कि छात्र संस्थानों के प्रमुखों और स्कूल प्रबंधनों की ओर से बिना किसी आपत्ति या नियंत्रण के ऐसा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चोटें, छोटी-मोटी दुर्घटनाएं और जानमाल की हानि हो रही है, जिसे अन्यथा टाला जा सकता है और स्कूल परिसर और उसके आसपास उचित परामर्श, सलाह और पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता है। 
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संयुक्त निदेशक ने तदनुसार सीधे श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सरकारी और निजी स्कूलों के सभी संस्थानों के प्रमुखों को जागरूक करने के लिए कहा कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी छात्र को स्कूल के समय में बाइक या स्कूटी किसी भी स्कूल में प्रवेश न दें।
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अधिकारी ने सीईओ को सूचित किया है कि किसी भी छात्र को बिना हेलमेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या स्कूटी का उपयोग करने की अनुमति न दें। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी और निजी संस्थानों में और उसके आसपास औचक निरीक्षण करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को भी सक्रिय किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रवृत्ति को अब से हतोत्साहित किया जाए और स्कूलों और संस्थानों में और उसके आसपास नैतिकता, शालीनता और अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से सभी छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।


गौरतलब है कि आदेश में कहा गया है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कश्मीर, एसएसपी ट्रैफिक सिटी और एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण से भी अनुरोध किया जाता है कि वे बाइक, स्कूटी सवारों की औचक जांच तेज करें और ऐसे नाबालिग छात्रों को पकड़ें जो हेलमेट नहीं पहनते हैं या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जिनकी उम्र 18 साल से कम है ताकि इस खतरे को सख्ती से रोका जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का शासन और यातायात के नियमों का सभी लोग धार्मिक रूप से पालन करें।

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