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श्रीनगर: इल्तिजा ने 10 साल के लिए मांगा नियमित पासपोर्ट, देश-विशिष्ट पासपोर्ट जारी करने के फैसले पर उठाए सवाल

Tue, 11 Apr 2023 05:38 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 11 Apr 2023 05:38 PM IST
सार

इल्तिजा मुफ्ती ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केवल दो साल के लिए देश-विशिष्ट पासपोर्ट जारी करने के फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही मांग की है कि उन्हें दस वर्ष की नियमित अवधि के लिए तुरंत पासपोर्ट जारी किया जाए।
 

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Srinagar: Iltija mufti seeks regular passport for 10 years questions raised on decision to issue country-speci
इल्तिजा मुफ्ती - फोटो : PTI

विस्तार

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केवल दो साल के लिए देश-विशिष्ट पासपोर्ट जारी करने के फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही मांग की है कि उन्हें दस वर्ष की नियमित अवधि के लिए तुरंत पासपोर्ट जारी किया जाए।

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उन्होंने कहा पासपोर्ट नियमों के नियम 12 के अनुसार, पासपोर्ट की अवधि दस वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, मेरे मामले में इसे अवैध रूप से घटाकर दो साल कर दिया गया है। इसके अलावा, पासपोर्ट इस समर्थन के साथ जारी किया गया है कि यह केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिए मान्य है। इल्तिजा ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार को लिखे अपने पत्र में कहा, ये दोनों फैसले पासपोर्ट अधिनियम के शासनादेश का उल्लंघन करते हुए लिए गए हैं।
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पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को पुलिस के अपराध जांच विभाग द्वारा एक प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद विदेश में अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए दो साल की सीमित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया गया था। वहीं इल्तिजा ने यात्रा दस्तावेज के लिए अपने आवेदन को मंजूरी नहीं मिलने के बाद विदेश में पढ़ाई के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए फरवरी में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अपने ताजा पत्र में इल्तिजा ने कहा कि ऐसा आदेश देने के लिए उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया है।
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उन्होंने कहा, कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5 (3) और धारा 7 (बी) द्वारा प्रभावित है। जैसा कि कोई कारण नहीं बताया गया है, पृष्ठांकन और समय अवधि का आदेश अवैध है, पासपोर्ट अधिनियम के शासनादेश का उल्लंघन करता है और विदेश यात्रा करने के मेरे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अनुमोदन वापस लें और साथ ही दस वर्ष की नियमित अवधि के लिए तुरंत पासपोर्ट जारी करें। ऐसा करने में आपकी विफलता आपके संवैधानिक कर्तव्य की घोर लापरवाही और मेरे मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन होगा।

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