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Jammu News: नियमों के अनुरूप नहीं सिविल और आपराधिक मामलों की पेपर बुक
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हाईकोर्ट ने इसे तैयार करने में प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री की ओर से तैयार की गई पेपर बुक को जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट नियमों के अध्याय-10 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया है। उसके अनुसार इससे कोर्ट के सामने पेश होने वाले वकीलों को असुविधा हो रही है। हाईकोर्ट ने इसे तैयार करने में प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर दोनों विंग के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया है कि वे ऐसा किया जाना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्री के पेपर बुक तैयार करने से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में आदेशित करें। हाईकोर्ट ने संबंधित असिस्टेंट रजिस्ट्रार (डिजिटाइजेशन सेक्शन) को संबंधित वकीलों को पेपर बुक भेजने से पहले हरेक पेपर बुक की तैयारी की व्यक्तिगत रूप से निगरानी को भी कहा। साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री की ओर से तैयार की गई पेपर बुक को जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट नियमों के अध्याय-10 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया है। उसके अनुसार इससे कोर्ट के सामने पेश होने वाले वकीलों को असुविधा हो रही है। हाईकोर्ट ने इसे तैयार करने में प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर दोनों विंग के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया है कि वे ऐसा किया जाना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्री के पेपर बुक तैयार करने से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में आदेशित करें। हाईकोर्ट ने संबंधित असिस्टेंट रजिस्ट्रार (डिजिटाइजेशन सेक्शन) को संबंधित वकीलों को पेपर बुक भेजने से पहले हरेक पेपर बुक की तैयारी की व्यक्तिगत रूप से निगरानी को भी कहा। साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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