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Jammu News: जेके सरकार ने वित्तीय प्रभाव वाले कोर्ट मामलों पर सर्कुलर किया जारी
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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वित्तीय प्रभाव वाले कोर्ट मामलों को प्रारंभिक चरण में ही विभाग के पास सहमति के लिए भेजा जाए। प्रधान सचिव संतोष डी. वैद्या (आईएएस) की ओर से हस्ताक्षरित इस निर्देश में कहा गया है कि कई ऐसे मामले विलंब से वित्त विभाग को भेजे जा रहे हैं जिस कारण विभाग के पास धनराशि जारी करने या सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, बिना यह कि मामले की कानूनी या वित्तीय जांच के लिए पर्याप्त समय मिले।
ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे मुकदमे से संबंधित पूर्ण रिकॉर्ड, जिसमें रिट याचिकाएं, अनुलग्नक, जवाब और निर्णय शामिल हों, मामले के प्रारंभिक चरण में ही भेजें। सर्कुलर में कहा गया है कि इससे वित्त विभाग को कोई कदम उठाने से पहले उचित कानूनी और वित्तीय मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह संदेश एडवोकेट जनरल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्तों और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य को प्रसारित किया गया है। संवाद
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ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे मुकदमे से संबंधित पूर्ण रिकॉर्ड, जिसमें रिट याचिकाएं, अनुलग्नक, जवाब और निर्णय शामिल हों, मामले के प्रारंभिक चरण में ही भेजें। सर्कुलर में कहा गया है कि इससे वित्त विभाग को कोई कदम उठाने से पहले उचित कानूनी और वित्तीय मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह संदेश एडवोकेट जनरल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्तों और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य को प्रसारित किया गया है। संवाद
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