फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Srinagar, Duplicate Selection List, Crime Branch, FIR Lodged Against 5 Peoples

Jammu News: फर्जी चयन सूची मामले में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज

विज्ञापन
Srinagar, Duplicate Selection List, Crime Branch, FIR Lodged Against 5 Peoples
- क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ओफेंस विंग ने की कार्रवाई
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ओफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी चयन सूची घोटाले के एक मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जम्मू-कश्मीर के राज्य नोडल अधिकारी से एक पत्र प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया है जिसमें कथित तौर पर एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए एक फर्जी आदेश के प्रसार का आरोप लगाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना संख्या एसएचएस/एनएचएम/जेएंडके/एचआर/10259 10 मई 2021 के तहत विभिन्न पदों (कश्मीर संभाग) के लिए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची शीर्षक वाला यह आदेश फर्जी पाया गया। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा था। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब आर्थिक अपराध शाखा) में प्रारंभिक जांच शुरू की गई।
विज्ञापन

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कोरोना महामारी के दौरान जम्मू-कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज नामक एक गैर-सरकारी संगठन को कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कश्मीर के विभिन्न चिकित्सा ब्लॉकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए स्वैच्छिक श्रम शक्ति प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि एनजीओ के प्रबंधन सदस्यों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मंजूरी का अनुचित लाभ उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी से स्वयंसेवकों से संपर्क किया। एनएचएम के तहत स्थायी नियुक्ति दिलाने के बहाने उनके दस्तावेज हासिल किए और उनसे पैसे भी वसूले। इसके बाद एनजीओ ने एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक के जाली हस्ताक्षर करके एक फर्जी चयन सूची तैयार की। आरोपियों की पहचान अब्दुल कयूम नाइक निवासी चक फेरोजपोरा, टंगमर्ग, अब्दुल कयूम खान निवासी हारवान ( वर्तमान में ओमपोरा, बडगाम), मोहम्मद अशरफ हुर्राह निवासी सराए बाला श्रीनगर और मुश्ताक अहमद सोफी और हिलाल अहमद बहार (दोनों निवासी शादीपोरा सुंबल, बांदीपोरा) के रूप में हुई है।

प्रवक्ता ने कहा कि इनके कृत्यों से प्रथम दृष्टया आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दंडनीय अपराधों का पता चलता है। इसका संज्ञान लिया गया है और एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed